उत्तर प्रदेश भर में विभिन्न विरासत स्थलों और संरचनाओं की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और राज्य पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी किया है।

अदालत झाँसी, वृन्दावन, आगरा, लखनऊ और हस्तिनापुर सहित विभिन्न स्थानों पर विरासत संरचनाओं की स्थिति पर वकील आकाश वशिष्ठ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
23 मार्च के अपने आदेश में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने संबंधित विभागों को आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
अपनी याचिका में, वशिष्ठ ने तर्क दिया कि राज्य के कुछ सबसे अमूल्य विरासत स्थल और संरचनाएं उनकी रक्षा करने में सार्वजनिक अधिकारियों की घोर विफलता के कारण ढह रही हैं।
“इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो राष्ट्रीय ख्याति की संस्था है, के अनुसार, राज्य भर में 5,416 विरासत/ऐतिहासिक इमारतें हैं। इनमें से केवल 421 को संरक्षित किया जा रहा है, जिनमें से 212 को उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा, 154 को एएसआई आगरा द्वारा, और 55 को एएसआई लखनऊ द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।”
जनहित याचिका में कहा गया है, “शेष 4,995 प्राचीन संरचनाएं जर्जर अवस्था में हैं और पूरी तरह से गायब होने के कगार पर हैं।”
इसमें कहा गया है, “INTACH द्वारा सूचीबद्ध इन सभी विरासत संरचनाओं को सुरक्षा की सख्त जरूरत है। प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत राज्य और केंद्र सरकार दोनों को इन संरचनाओं की सुरक्षा करने का अधिकार है।”
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि चाहे कोई विरासत संरचना परित्यक्त या असुरक्षित पड़ी हो, उसे कानून के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह मानते हुए कि एक संरचना संरक्षित है, लेकिन उस पर अतिक्रमण है, तब भी अतिक्रमण हटाया जाना है और स्मारक की रक्षा की जानी है।”
याचिका में तर्क दिया गया कि, मान्यता प्राप्त स्मारकों के अलावा, मंदिर, हवेलियाँ, घाट और सराय जैसी कई संरचनाएँ, जो 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, संरक्षण व्यवस्था के बाहर आती हैं। इसमें कहा गया है कि न तो राज्य पुरातत्व विभाग और न ही एएसआई ने उनके लिए किसी प्रकार की सुरक्षा का प्रस्ताव दिया है।
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