लखनऊ, 22 मई 2026। यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं स्वच्छ रेल यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल द्वारा विशेष जनजागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को सुरक्षित यात्रा, स्वच्छता बनाए रखने तथा धूम्रपान मुक्त वातावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मंडल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में अनुशासन का पालन करते हुए रेल प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके।
अभियान के दौरान स्टेशनों एवं ट्रेनों में उद्घोषणाओं, पोस्टरों तथा जागरूकता संदेशों के माध्यम से यात्रियों को बताया जा रहा है कि रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धूम्रपान के कारण स्टेशनों तथा चलती ट्रेनों में आग लगने जैसी गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिससे रेलवे संपत्ति एवं यात्रियों के जानमाल को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 167 के अंतर्गत धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से यह भी आग्रह किया है कि यात्रा के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस वस्तु अथवा असामान्य गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी अथवा स्टेशन अधिकारियों को सूचित करें। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सतर्कता और सहयोग से ही रेलवे परिसरों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का यह विशेष अभियान यात्रियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता को प्रोत्साहित करने तथा धूम्रपान मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने दोहराया कि “आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है” और सभी यात्रियों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील की है।




