नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट 11 मई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाला है जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा या धार्मिक निर्देश प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को विनियमित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
अधिवक्ता अश्वनी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में “अनुच्छेद 39, 45 और 51-ए के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 21ए की भावना के अनुरूप 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और/या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को पंजीकृत करने, मान्यता देने, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।”
याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 19 के तहत पहले से ही गारंटी से परे कोई विशेष या अतिरिक्त अधिकार नहीं देता है।
याचिका में कहा गया है, “निर्देश दें और घोषित करें कि अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 19 का विशिष्ट दोहराव है और अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों की तुलना में कोई अतिरिक्त अधिकार/लाभ/विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है।”
“याचिकाकर्ता अनुच्छेद 21ए, 39, 45 और 51-ए की भावना के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष/धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों की पंजीकरण मान्यता पर्यवेक्षण निगरानी के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर कर रहा है।
“याचिकाकर्ता का कहना है कि बच्चे देश के विकास की रीढ़ हैं और अपनी कम उम्र के कारण भोले-भाले भी होते हैं। इसलिए, राज्य की उनके प्रति जिम्मेदारी बढ़ गई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है क्योंकि छोटे बच्चे देश का भविष्य बनते हैं, उनका अपंजीकृत संस्थान में ब्रेनवॉश/हेरफेर किया जा सकता है।”
उपाध्याय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सीमा से लगे कई जिलों का दौरा किया, जहां कथित तौर पर कई अपंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान संचालित पाए गए।
उन्होंने कहा कि अपंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान बिना किसी प्रभावी निगरानी या नियामक तंत्र के देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैल रहे हैं।
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