करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए नौकरियों पर विजय का आदेश मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया

करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए नौकरियों पर विजय का आदेश मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया
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मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के पिछले साल करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सार्वजनिक रोजगार प्रदान करने के फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सरकारी रोजगार में अवसर की समानता) का उल्लंघन करता है।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह कदम दूसरों के लिए इस तरह के रोजगार की तलाश के लिए “बाढ़ के द्वार” खोल देगा।

पिछले सितंबर में विजय द्वारा संबोधित टीवीके रैली में भगदड़ में बच्चों सहित 41 लोग मारे गए थे, जब डीएमके सत्ता में थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि विजय के देरी से आने के कारण अनुमति क्षमता से अधिक भीड़ उमड़ पड़ी और अपर्याप्त पेयजल, भोजन और शौचालय सुविधाओं सहित कई खामियों का हवाला दिया गया। टीवीके ने आरोपों को खारिज कर दिया, पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया और पूर्व द्रमुक मंत्री सेंथिल बालाजी पर साजिश का आरोप लगाया, इस आरोप से उन्होंने इनकार किया है।

अक्टूबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल देते हुए जांच को राज्य-स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया। जांच रैली के कई पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें भीड़-प्रबंधन व्यवस्था, विजय के आगमन की समयरेखा और पार्टी आयोजकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय शामिल है।

इस महीने की शुरुआत में, मुख्यमंत्री ने भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के 32 कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति आदेश सौंपे। अनुकंपा नियुक्तियाँ राज्य सरकार के राहत और पुनर्वास उपायों का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

वरिष्ठ अन्नाद्रमुक नेता आरबी उदयकुमार ने इस कदम पर मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की थी और इसे “विश्वासघात” बताया था। उन्होंने कहा था कि यह कदम सामान्य परिवारों के लाखों युवाओं की आजीविका पर हमला है जो सरकारी नौकरियों के लिए वर्षों तक इंतजार करते हैं।

अन्नाद्रमुक नेता ने आरोप लगाया कि मानक वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर अस्थायी सरकारी नौकरियां दी गईं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु में सभी सरकारी भर्तियां तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) के माध्यम से सख्ती से आयोजित की जानी चाहिए।

उदयकुमार ने कहा था, “राजनीतिक कारणों से नियमों का उल्लंघन करके मुआवजे के रूप में सरकारी नौकरियों की पेशकश करना एक गलत दृष्टिकोण है।” उन्होंने कहा कि यह राज्य के युवाओं के लिए एक चौंकाने वाली और गलत मिसाल कायम करता है।


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