गुरुग्राम में ‘रॉन्ग साइड’ जा रहे स्कूटर को मर्सिडीज कार ने मारी टक्कर, 1 की मौत

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गुरुग्राम: पुलिस ने रविवार को बताया कि 32 वर्षीय एक स्कूटर सवार, जो कथित तौर पर सोहना एलिवेटेड रोड के गलत साइड पर यात्रा कर रहा था, वाटिका चौक के पास शनिवार रात उसके दोपहिया वाहन की मर्सिडीज से टक्कर हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने कहा कि मर्सिडीज एक दंपति और दो बच्चों को लेकर सोहना से राजीव चौक की ओर जा रही थी। (एचटी फोटो)
पुलिस ने कहा कि मर्सिडीज एक दंपति और दो बच्चों को लेकर सोहना से राजीव चौक की ओर जा रही थी। (एचटी फोटो)

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान झारसा, सेक्टर 32 निवासी विपिन कुमार के रूप में हुई है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, कुमार गलत दिशा में सुभाष चौक से सोहना की ओर अपनी होंडा एक्टिवा चला रहे थे, तभी शनिवार रात 11.45 बजे से रविवार सुबह 12.10 बजे के बीच वाटिका चौक के ऊपर सोहना रोड के एलिवेटेड सेक्शन पर उनकी टक्कर फरीदाबाद में पंजीकृत एक सफेद मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास से हो गई।

पुलिस ने कहा कि मर्सिडीज एक दंपति और दो बच्चों को लेकर सोहना से राजीव चौक की ओर जा रही थी। कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए। अधिकारियों ने बताया कि टक्कर से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और स्कूटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने कहा कि मर्सिडीज चालक ने दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया और घटना का डैशकैम फुटेज जमा किया। उन्होंने कहा, “ड्राइवर ने पुलिस को डैशकैम फुटेज सौंप दिया था। प्रथम दृष्टया, ऐसा लगता है कि कुमार गलत दिशा में यात्रा कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई।”

तुरान ने कहा कि यात्रियों ने पास से गुजर रही एक एम्बुलेंस को रोका और कुमार को सेक्टर 10ए के सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, ”हवा में उछलने और कार की विंडस्क्रीन पर गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं।”

इस बीच, कुमार के चाचा हरि सिंह ने आरोप लगाया कि परिवार को दुर्घटना के बारे में लगभग पांच घंटे बाद सूचित किया गया। उन्होंने एचटी को बताया, “हम उसे मृत अवस्था में देखने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे। पुलिस शुरू में मर्सिडीज ड्राइवर को बचाने और मेरे भतीजे पर सब कुछ दोष देने की कोशिश करते हुए मामले में एफआईआर भी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी।” पीड़ित के चचेरे भाई की शिकायत पर पुलिस ने मर्सिडीज ड्राइवर के खिलाफ बादशाहपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (तेज ड्राइविंग) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत एफआईआर दर्ज की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और आगे की जांच जारी है।

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