इलाहाबाद HC ने ला मार्टिनियर भूमि निर्माण विवाद पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

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ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए ला मार्टिनियर कॉलेज की जमीन पर निर्माण के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से जवाब मांगा है। अदालत का निर्देश सोमवार को कॉलेज की उस याचिका के बाद आया, जिसमें सहमति या औपचारिक अधिग्रहण कार्यवाही के बिना उसकी संपत्ति पर नियोजित सड़क और फ्लाईओवर कार्य को चुनौती दी गई थी।

प्रतीकात्मक छवि (स्रोत)
प्रतीकात्मक छवि (स्रोत)

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए निर्धारित की है।

कॉलेज के पास ‘कोठी मार्टिन साहब’ में जमीन है, जहां सरकार कथित तौर पर परियोजना के हिस्से के रूप में एक सड़क और फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रही है। याचिका में कहा गया है, “कॉलेज ने आरोप लगाया कि यह निर्माण संस्थान के स्वामित्व वाली भूमि पर किया जा रहा है, जबकि न तो एलडीए, जिला प्रशासन और न ही राज्य सरकार ने संस्थान की सहमति ली है या कोई औपचारिक भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू नहीं की है।”

अदालत का आदेश 13 मार्च को भूमि सीमांकन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के आचरण पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद आया। मजिस्ट्रेट उस पहले के निर्देश के अनुसार सोमवार को अदालत में पेश हुए।

कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने राज्य सरकार और एलडीए की कार्रवाई पर आपत्ति जताई।

अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया, राज्य सरकार के वकील और एलडीए के कानूनी प्रतिनिधि पीठ के समक्ष उपस्थित हुए और मामले से संबंधित विवरण से अवगत कराया।

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