श्रीनगर: पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला सोमवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) मामले में श्रीनगर की एक अदालत में पेश हुए और आरोप पढ़े जाने के बाद उन्होंने खुद को “दोषी नहीं” बताया।विशेष लोक अभियोजक फरहत जिया के अनुसार, फारूक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश हुए। मामले को अभियोजन साक्ष्य के लिए 30 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है।5 मार्च को सीजेएम ने मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की पूर्व सीएम की याचिका खारिज कर दी थी.2018 में, सीबीआई ने फारूक और अन्य पर 2002 और 2011 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जेकेसीए को प्रदान किए गए अनुदान से 43 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगाया, जब वह जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।अपने आरोपपत्र में, सीबीआई ने फारूक और तीन अन्य लोगों को नामित किया – तत्कालीन जेकेसीए महासचिव मोहम्मद सलीम खान, पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा और जेएंडके बैंक के कार्यकारी बशीर अहमद मिसगर।
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन: जेकेसीए मामले में फारूक अदालत में पेश हुए, खुद को दोषी नहीं बताया | भारत समाचार



