जाजपुर (ओडिशा):
यहां की एक अदालत ने सोमवार को 29 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच साल पहले अपनी विश्वविद्यालय छात्रा प्रेमिका की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एक सरकारी वकील ने कहा, जाजपुर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, विश्वेश्वर बिस्वा प्रकाश रे ने राकेश कुमार स्वैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने सबूत नष्ट करने में मुख्य आरोपी की मदद करने के लिए स्वैन के सहयोगी अमरेश राउत को भी पांच साल कैद की सजा सुनाई। यह फैसला एक लंबी सुनवाई के बाद आया जिसमें गवाहों की गवाही और पुलिस साक्ष्यों की जांच की गई। अदालत ने एक अन्य आरोपी शक्ति शेखर स्वैन को मामले से बरी कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक सितांशु शेखर मोहंती ने कहा कि एकत्र किए गए सबूतों और मुकदमे के दौरान जांचे गए 22 गवाहों की गवाही के आधार पर, अदालत ने स्वैन को हत्या का दोषी ठहराया और उसके सहयोगी राउत को सबूत नष्ट करने में दोषी की सहायता करने के लिए दोषी ठहराया।
मोहंती ने कहा, अदालत ने जाजपुर जिला कानूनी सेल प्राधिकरण को मृतक के माता-पिता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मयूरभंज जिले के जशीपुर पुलिस सीमा के तहत मौंडेईपासी गांव के निवासी झरफुला नायक (21) को 27 जनवरी, 2021 को जाजपुर में कुआखिया पुलिस सीमा के तहत मुलापाला चक में सड़क के किनारे मृत पाया गया था।
शव के पास एक बैग मिला। इसमें कहा गया है कि बैग में मिली वस्तुओं का विवरण प्राप्त करने के बाद पुलिस ने युवती के शव की पहचान झरफुला के रूप में की।
जांच के दौरान, पुलिस ने यह आरोप लगाते हुए सबूत जुटाए कि स्वैन ने 26 जनवरी, 2021 को भुवनेश्वर के होटल में झराफुला की हत्या कर दी थी। बाद में, राकेश ने एक अन्य सहयोगी राउत की मदद से महिला के शव को भुवनेश्वर से दोपहिया वाहन पर ले जाया और मुलापाला चक के पास सड़क के किनारे फेंक दिया।
पुलिस ने उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा का उपयोग करके मामले को सुलझा लिया, जहां मृतक का शव फेंका गया था और घटनाओं के क्रम को उजागर किया। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था: राकेश कुमार स्वैन, अमरेश राउत और शक्ति शेखर स्वैन।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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