इंफाल की एक विशेष अदालत ने शनिवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज कई मामलों के सिलसिले में प्रतिबंधित भूमिगत संगठन कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी-ताइबंगनबा) के एक स्वयंभू अध्यक्ष को 30 जून तक चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

नई दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद मणिपुर लाए जाने के बाद सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) राकेश कुमार मीना के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने हाओबिजम दिलीप सिंह (52), उर्फ ताईबंगनबा को इम्फाल पश्चिम के विशेष न्यायाधीश (एनआईए) के समक्ष पेश किया।
सुनवाई के दौरान, सिंगजामेई पुलिस स्टेशन के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ने आगे की जांच के लिए आरोपी की हिरासत की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
अदालत ने पहले 27 मई को आरोपी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि उसे 27 जून या उससे पहले पेश किया जाए। आदेश के अनुपालन में, उसे शनिवार को अदालत के सामने पेश किया गया था।
जांच एजेंसी के मुताबिक, दिलीप सिंह को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, मणिपुर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 1 जून, 2026 को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जहां कथित तौर पर उन्हें एक गुप्त बैठक में भाग लेना था।
जांचकर्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कानूनी औपचारिकताओं के कारण उसकी शारीरिक हिरासत तुरंत जांच अधिकारी (आईओ) को नहीं सौंपी जा सकी। नतीजतन, दिल्ली में मिली पुलिस कस्टडी रिमांड 30 जून तक बढ़ा दी गई.
पुलिस ने कहा कि दिलीप सिंह यूएपीए और अन्य कानूनों के तहत दर्ज एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित है।
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