शादी के कार्ड पर जन्मतिथि? बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र की नई योजना

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महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद के लिए शादी के निमंत्रण कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि छापने के नियम पर विचार कर रहा है।

राज्य का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर अवैध प्रथा की घटनाओं को 10 प्रतिशत से नीचे लाना है। (प्रतीकात्मक छवि)
राज्य का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर अवैध प्रथा की घटनाओं को 10 प्रतिशत से नीचे लाना है। (प्रतीकात्मक छवि)

विधानसभा में भाजपा सदस्य अतुल भातखलकर द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर अवैध प्रथा की घटनाओं को 10 प्रतिशत से नीचे लाना है।

महाराष्ट्र ने राजस्थान सरकार को शादी के निमंत्रण कार्डों पर दूल्हा और दुल्हन दोनों की जन्मतिथि का उल्लेख करने की अपनी प्रथा का अध्ययन करने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण विकास और कानून एवं न्यायपालिका विभागों के परामर्श से एक समान तंत्र अपनाने की व्यवहार्यता की जांच करेगी।

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बाल विवाह दर में गिरावट

मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में बाल विवाह दर 2019-21 के सर्वेक्षण में 21.9 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के सर्वेक्षण में 19.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि नवीनतम सर्वेक्षण में राष्ट्रीय औसत लगभग 20.1 प्रतिशत है।

अधिकारियों ने 2025-26 के दौरान अब तक 1,434 बाल विवाह रोके हैं और 136 एफआईआर दर्ज की हैं। उन्होंने बताया कि 2024-25 में कुल 1,495 बाल विवाह रोके गए, जबकि 2023-24 में 1,253 रोके गए और 108 एफआईआर दर्ज की गईं।

2022-23 में 930 बाल विवाह रोके गए और 81 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि संबंधित आंकड़े 2021-22 में 831, 2020-21 में 519, 2019-20 में 240 और 2018-19 में 147 थे, जब 10 एफआईआर दर्ज की गईं।

तटकरे ने जोर देकर कहा, “बाल विवाह रोकने की संख्या में वृद्धि को बाल विवाह में वृद्धि के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह सरकारी तंत्र द्वारा बेहतर पहचान, रिपोर्टिंग और हस्तक्षेप का संकेत देता है।”

उन्होंने कहा कि न केवल बाल विवाह में शामिल परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो जानबूझकर ऐसे समारोहों की सुविधा देते हैं, जिनमें पुजारी, संगीतकार और कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य लोग शामिल हैं।

मंत्री ने सदन को बताया कि कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला कार्रवाई बल, ग्राम सुरक्षा समितियां और तालुका और ग्राम पंचायत स्तर पर समितियां बाल विवाह को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और उन्हें और मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, विशेष ध्यान देने के लिए छह जिलों की पहचान की गई है, जहां बाल विवाह के पीछे प्रवासन एक प्रमुख कारक के रूप में उभर रहा है, खासकर बीड और अन्य मराठवाड़ा जिलों में, जहां परिवार गन्ना काटने के काम के लिए पलायन करते हैं।

तटकरे ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए, सरकार प्रवासी मजदूरों के बीच पहुंच और बाल देखभाल केंद्रों और आवासीय घरों जैसी सुविधाओं के विस्तार की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे प्रवास अवधि के दौरान सुरक्षित वातावरण में रहें।

चर्चा के दौरान, भातखलकर ने बाल विवाह में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा और बाल विवाह की जांच के लिए अपने मॉडल के संबंध में राजस्थान से राज्य के अनुरोध के समय पर सवाल उठाया।

उन्होंने बीड, छत्रपति संभाजीनगर और परभणी जैसे जिलों में मुद्दे की गंभीरता पर भी प्रकाश डाला और सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से रोके गए बाल विवाह का जिलेवार विवरण मांगा।


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