संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को कोर्ट ने अवैध करार दिया

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संभल, एक तहसीलदार अदालत ने यहां एक गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को कोर्ट ने अवैध करार दिया
संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को कोर्ट ने अवैध करार दिया

ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम ने नखासा थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव का दौरा किया और भूमि का सीमांकन किया।

अधिकारियों के अनुसार, तहसीलदार अदालत पहले ही मस्जिद समिति के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित कर चुकी है, जिसने जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष अपील दायर की है।

सिंह ने कहा, “अदालत ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया है। समिति ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील दायर की है और अपीलीय अदालत के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

तहसीलदार ने कहा कि मस्जिद का निर्माण लगभग 1,100-1,200 वर्ग मीटर कब्रिस्तान की भूमि पर किया गया था।

उन्होंने कहा, “कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद का निर्माण न केवल अवैध है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित है।”

अधिकारियों ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, जिस भूखंड पर मस्जिद स्थित है, उसे कब्रिस्तान भूमि के रूप में नामित किया गया है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि ग्रामीणों ने जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क किया, दावा किया कि गांव में कब्रिस्तान की जमीन नहीं है और इसकी सुरक्षा की मांग की गई है।

उन्होंने कहा, “रिकॉर्ड सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था और उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस संबंध में धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।”

सिंह ने कहा कि मस्जिद समिति ने कार्यवाही में भाग लिया लेकिन यह साबित करने में विफल रही कि संरचना उसकी अपनी जमीन पर बनाई गई थी।

उन्होंने कहा कि ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाने वालों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा, “अगर वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें तो बेहतर होगा, अन्यथा आगे की कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।”

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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