इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने हाल ही में चंद्रचूड़ सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता के पिता सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार थे। उनका इलाज लखनऊ के निजी अस्पतालों में कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि नियमों के तहत केवल “लाभार्थी” ही दावा कर सकता है।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली, 2011 के तहत दावा केवल लाभार्थी द्वारा किया जा सकता है और याचिकाकर्ता इस श्रेणी में नहीं आता है। की सीमा का भी हवाला दिया ₹याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में 5,000 निर्धारित हैं।
कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियमावली, 2011 के नियम 16 के प्रावधान मनमाने हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या वह दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने निर्देश दिया कि नियम 16 की व्याख्या कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल करने के लिए की जाए, खासकर जब कोई अन्य पात्र लाभार्थी न हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वारिस होने को लेकर कोई विवाद नहीं है तो महज तकनीकी आधार पर दावे को खारिज करना उचित नहीं है.
कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार कर दो माह के भीतर निर्णय लिया जाये और दावा सही पाये जाने पर एक माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाये.




