: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि पिछले दो वर्षों में 1,679 अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से वापस भेजा गया है।

सरमा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के विधायक बदरुद्दीन अजमल के एक सवाल के जवाब में कहा, “पिछले दो वर्षों में कुल 1679 अवैध अप्रवासियों को असम से बांग्लादेश वापस भेजा गया (निर्वासित/वापस भेजा/निष्कासित) किया गया है।”
सीएम ने कहा कि स्वदेश वापसी इस साल 1 जुलाई 2024 से 30 जून के बीच हुई, लेकिन उन्होंने अधिक विवरण नहीं दिया। उन्होंने पहले कहा था कि पड़ोसी देश के अवैध अप्रवासियों को आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम (IEAA), 1950 के प्रावधानों के तहत ‘पीछे धकेला’ जा रहा है।
यह कहते हुए कि असम अवैध अप्रवासियों पर केंद्र के निर्देशों का पालन करता है, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने सुनिश्चित किया कि प्रवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा की जाए, यह रेखांकित करते हुए कि जिन अवैध अप्रवासियों की अपीलें अदालतों में लंबित हैं, उन्हें वापस नहीं भेजा गया है।
डी-वोटर पर कांग्रेस विधायक नुरुल इस्लाम के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मतदाता सूची में 91,385 ‘डी-वोटर’ (संदिग्ध नागरिकता वाले मतदाता) थे।
उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं की सबसे अधिक संख्या सोनितपुर जिले (13,719) में है, उसके बाद बारपेटा (8,081) का स्थान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राज्य में डी-वोटरों की पहचान करने और उन्हें नियमित मतदाताओं से अलग करने की प्रक्रिया 1997 से चल रही है।
सरमा ने कहा कि राज्य में विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) द्वारा 56,728 डी-वोटरों को विदेशी घोषित किया गया था, जबकि इस तरह के अलगाव के खिलाफ अपील करने वालों में से 831 को उच्च न्यायालयों द्वारा अवैध करार दिया गया था।
उन्होंने यह भी बताया कि एफटी द्वारा अब तक 65,171 डी-वोटरों को भारतीय घोषित किया गया है, जबकि 42 अन्य को गौहाटी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिक घोषित किया गया है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि 1997 में प्रक्रिया शुरू होने पर 199,596 डी-मतदाताओं का पता लगाया गया था। तब से, उनमें से 31,389 को विदेशी घोषित किए जाने के बाद देश से निष्कासित कर दिया गया है।
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