नई दिल्ली: अनुपालन बोझ को कम करने और वाहन निर्माताओं के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए और मौजूदा वाहन मॉडलों के लिए उत्सर्जन अनुपालन के लिए उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।मसौदा प्रस्ताव के तहत, यात्री कारों और दोपहिया वाहनों के नए मॉडलों के उत्सर्जन अनुपालन के लिए सीओपी परीक्षण प्रकार की मंजूरी के बाद पहले तीन वर्षों के लिए सालाना और उसके बाद हर तीन साल में एक बार आयोजित किया जाएगा। बड़े यात्री वाहनों, माल वाहनों और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए, सीओपी परीक्षण सालाना आयोजित किया जाता रहेगा।
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मौजूदा मॉडलों के लिए, दोपहिया वाहनों, यात्री कारों, बड़े यात्री वाहनों, माल वाहनों और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए परीक्षण की आवृत्ति को हर तीन साल में एक बार कम कर दिया जाएगा।वर्तमान में, सभी यात्री कार मॉडलों के लिए सीओपी परीक्षण सालाना आयोजित किया जाता है, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए – जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित होते हैं – परीक्षण की आवृत्ति उत्पादन की मात्रा के आधार पर हर तीन महीने में एक बार से लेकर साल में एक बार तक होती है।सीओपी एक नियामक सत्यापन प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित वाहन अपने मूल प्रकार-अनुमोदन विनिर्देशों के अनुरूप बने रहें।एक अधिकारी ने कहा, “प्रस्तावित नीति सीओपी परीक्षण आवृत्ति को उत्पादित या आयातित वाहनों की मात्रा से अलग करती है। निर्माताओं और आयातकों को अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करने और मानदंडों के साथ निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तीन साल के बाद पाए गए किसी भी दोष या विचलन से उन्हें बड़ी संख्या में वाहनों, विशेष रूप से दोपहिया वाहनों को वापस बुलाने का जोखिम हो सकता है।”सीओपी व्यवस्था के तहत, परीक्षण एजेंसियां उत्सर्जन अनुपालन परीक्षणों के लिए असेंबली लाइनों, डीलरशिप या खुले बाजार से वाहनों को यादृच्छिक रूप से चुनती हैं, परीक्षण की पूरी लागत वाहन निर्माताओं द्वारा वहन की जाती है।
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