बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 15 जुलाई, 2026 को होने वाली सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है।
आयोग ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गई तस्वीरें और हस्ताक्षर अस्पष्ट, अपठनीय या खाली पाए गए। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक को निर्धारित दस्तावेज और सहायक साक्ष्य जमा करने का निर्देश दिया गया है।
एडवाइजरी के अनुसार, प्रभावित उम्मीदवारों को बीपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र लाना होगा, जिसमें राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित रंगीन तस्वीर निर्दिष्ट स्थान पर चिपकानी होगी। उन्हें घोषणा पत्र पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर भी करने होंगे।
अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो रंगीन फोटो भी लाने को कहा गया है। एक तस्वीर ई-प्रवेश पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकानी होगी, जबकि दूसरी तस्वीर केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति पर चिपकानी होगी।
इसके अलावा, उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित पहचान प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, लाना होगा। आयोग ने कहा कि केंद्र अधीक्षक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों, तस्वीरों और पहचान प्रमाणों को सत्यापित करने के बाद ही उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
विज्ञापन संख्या- 13/2026 (अभियोजना) की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के कटिपय कलाकारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का इमोजी अज्ञात/अनुरूपित एवं रिक्त है। वैराइटी वास्तुशिल्पियों को सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक प्रतिमाएँ / प्रतिमाएँ, परीक्षण… pic.twitter.com/76bV7JBjoZ
– बिहार लोक सेवा आयोग (@BPSCOffice) 11 जुलाई 2026
निर्धारित घोषणा पत्र बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
एक अलग नोटिस में, आयोग ने परीक्षा-संबंधी अनियमितताओं या कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र की घोषणा की। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करके बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर “शिकायत” विकल्प के माध्यम से अपने आवंटित परीक्षा केंद्र या परीक्षा हॉल में किसी भी अनियमितता या कदाचार के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
आयोग ने कहा कि शिकायतें यथाशीघ्र और परीक्षा समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। प्रत्येक शिकायत के साथ एक हलफनामा और सहायक साक्ष्य संलग्न होना चाहिए। बिना शपथ पत्र, साक्ष्य या पर्याप्त विवरण के प्रस्तुत की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवारों को कथित अनियमितता या कदाचार की प्रकृति, घटना का समय, सहायक साक्ष्य और, यदि ज्ञात हो, तो त्वरित और प्रभावी जांच की सुविधा के लिए शामिल व्यक्तियों के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की सलाह दी गई है।
बीपीएससी ने स्पष्ट किया कि केवल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें चेतावनी दी गई है कि झूठी, निराधार, भ्रामक या मनगढ़ंत शिकायतें प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
आयोग के अनुसार, शिकायत तंत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच 72 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षक, नामित कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज और पर्यवेक्षकों के बयानों पर आधारित होगी, जिसके बाद आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
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