दिल्ली HC ने जनकपुरी में नाबालिग से रेप के आरोपी स्कूल स्टाफ की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया

The Delhi High Court is presently functioning with 1782724128231 1782724137747 bc0ddc68 a218 41eb 9c
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक निजी स्कूल के 57 वर्षीय स्टाफ सदस्य को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी एक निजी स्कूल के स्टाफ सदस्य की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। (HT_PRINT)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी एक निजी स्कूल के स्टाफ सदस्य की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। (HT_PRINT)

न्यायमूर्ति विनोद कुमार की अवकाश पीठ ने कर्मचारी को 1 जुलाई, 2026 को दोपहर 2:00 बजे पोस्को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, “मैं राज्य और याचिकाकर्ताओं से सहमत हूं। दोनों याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। प्रतिवादी को 1 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे POCSO अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।”

पीड़िता के स्कूल में प्रवेश के दूसरे दिन 30 अप्रैल को स्कूल समय के दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था।

घटना को अधिकारियों से छिपाने के आरोप में स्टाफ सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 मई को गिरफ्तार किया गया था और 7 मई को जमानत दे दी गई थी।


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