नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा एआई-जनरेटेड डीपफेक, मॉर्फ्ड विजुअल्स और हेर-फेर की गई सोशल मीडिया सामग्री के माध्यम से उनके व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका में मांगी गई अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रख लिया।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने की, जिन्होंने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के सीधे मामले के बजाय एक राजनीतिक निर्णय की आलोचना प्रतीत होती है।यह देखते हुए कि राजनीतिक नेता ऐतिहासिक रूप से व्यंग्य और सार्वजनिक आलोचना का शिकार होते रहे हैं, पीठ ने टिप्पणी की, “आजादी के बाद से, हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देख रहे हैं। उस समय शायद सोशल मीडिया उस हद तक नहीं गया था जितना आज है।”चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि ऑनलाइन प्रसारित कई पोस्ट केवल राजनीतिक आलोचना नहीं थीं, बल्कि सांसद को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करने वाले मानहानिकारक और अपवित्र हमले थे, जिन्होंने मौद्रिक लाभ के लिए राजनीतिक पक्ष बदल लिया। अदालत के सामने रखी गई कुछ तस्वीरों का हवाला देते हुए नायर ने कहा, “उन्हें साड़ी में दिखाया गया है। हम पीएम को पैसे बांटते और बरसाते हुए देख रहे हैं।”हालाँकि, पीठ ने बार-बार सवाल किया कि क्या किसी राजनीतिक नेता के सार्वजनिक आचरण या राजनीतिक पसंद को लेकर की गई आलोचना को व्यक्तित्व अधिकार कानून के तहत रोका जा सकता है। नायर ने तर्क दिया कि इस मामले में प्रतिष्ठा को नुकसान और मानहानि भी शामिल है। उन्होंने कहा, “वे कह रहे हैं कि मैं पैसे के लिए गया हूं। यह उचित आलोचना नहीं हो सकती।”सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति प्रसाद ने यह भी संकेत दिया कि अदालत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के युग में स्वतंत्र भाषण और गरिमा की सुरक्षा के बीच संतुलन से संबंधित व्यापक कानूनी सवालों पर सहायता के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त कर सकती है।“मामले और मामले हैं। मानहानि और आलोचना के बीच की रेखा काफी पतली है। इसे दूसरी तरफ से देखना बहुत आसान है, जो सम्मान के साथ जीने के आपके अधिकार को प्रभावित करता है। साथ ही, अनुच्छेद 19 का अधिकार छीना नहीं जा सकता है।”मेटा की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि चड्ढा द्वारा जिन कई स्क्रीनशॉट पर भरोसा किया गया, वे केवल अखबार की रिपोर्ट और अन्यथा सौम्य सामग्री थे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया।चड्ढा ने ऑनलाइन प्रसारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल रूप से हेरफेर की गई सामग्री के माध्यम से अपनी छवि, समानता, आवाज और पहचान के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।उनकी याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई-जनरेटेड डीपफेक, मॉर्फ्ड वीडियो, सिंथेटिक वॉयस क्लोन, मनगढ़ंत भाषण और अन्य कथित रूप से भ्रामक सामग्री के निर्माण और प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि एआई उपकरणों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। चड्ढा, जो पहले 2020 और 2022 के बीच दिल्ली के राजिंदर नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे, आम आदमी पार्टी के साथ वर्षों तक रहने के बाद अप्रैल 2026 में भाजपा में शामिल हो गए।सुनवाई के बाद बोलते हुए, मामले में उपस्थित वकील सत्य आनंद ने कहा कि याचिका में राघव चड्ढा के हालिया राजनीतिक परिवर्तन के बाद ऑनलाइन प्रसारित कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को तत्काल हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में प्रतिवादी के रूप में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अज्ञात संस्थाओं को नामित किया गया है।“हम सामग्री पर रोक लगाने और वेबसाइट से सामग्री को हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं… हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तन के कारण बहुत सारी अपमानजनक सामग्री हैं। ये कई एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे सुनियोजित अभियान हैं… मेटा, एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब, गूगल और अज्ञात उल्लंघनकर्ता उत्तरदाता हैं… आदेश सुरक्षित रख लिया गया है, इसे उचित समय पर जारी किया जाएगा… अदालत ने कहा कि हां, यह मानहानिकारक है लेकिन क्या यह व्यक्तित्व अधिकारों के दायरे में आएगा, इस पर वे अंतरिम रूप से निर्णय लेंगे,” आनंद ने कहा।यह मामला कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बढ़ते मामलों का हिस्सा है। अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन सहित सार्वजनिक हस्तियों ने पहले एआई-जनित सामग्री के माध्यम से अपनी आवाज़, समानता और पहचान के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सुरक्षा हासिल की है।
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