नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने अंतरिम आदेश में कहा कि हिमायनी के पक्ष में “प्रथम दृष्टया” मामला है और यदि सामग्री नहीं हटाई गई तो उन्हें “अपूरणीय क्षति” होगी। अदालत ने मामले को अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया।एचसी ने उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने से भी रोक दिया, और कहा कि यदि उपयोगकर्ता पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो संबंधित प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री को हटा देना चाहिए या उन तक पहुंच को अवरुद्ध करना चाहिए।हिमायनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने आरोपों को “कल्पना” बताते हुए कहा कि “व्यक्तिगत और राजनीतिक द्वेष” से उत्पन्न एक “योजनाबद्ध हमला” था। उन्होंने आरोप लगाया कि अपमानजनक सामग्री “स्वयं-घोषित पत्रकारों” द्वारा भी साझा की गई थी।
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