लखनऊ, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूची के यूपी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी सुनवाई नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

अब, यदि सुनवाई के लिए कोई नोटिस जारी किया जाता है, तो संबंधित मतदाता अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए किसी और को नामित कर सकते हैं।
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने शुक्रवार को कहा कि मतदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए, जिन्हें ईसीआई से नोटिस प्राप्त हुआ है और विभिन्न कारणों से व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी गई है।
ऐसे मतदाताओं को हस्ताक्षर करके या अपना अंगूठा लगाकर किसी व्यक्ति को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत करना होगा, जो यह दर्शाता हो कि वह व्यक्ति सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व करेगा।
मतदाता ईसीआई की वेबसाइट, वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.इन पर लॉग इन करके भी नोटिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नोटिस का ऑनलाइन जवाब देने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बीएलओ द्वारा मतदाताओं को नोटिस भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
वेबसाइट पर लॉग इन करने और एसआईआर 2026 के तहत “नोटिस जारी करने के खिलाफ दस्तावेज जमा करें” पर क्लिक करने पर, एक बॉक्स खुलेगा जहां कोई यह निर्धारित करने के लिए मतदाता पहचान संख्या दर्ज कर सकता है कि नोटिस जारी किया गया है या नहीं। सीईओ ने कहा, यदि कोई नोटिस जारी किया गया है, तो एक नया पेज खुलेगा जहां मतदाता को अपना ईपीआईसी नंबर या नोटिस नंबर दर्ज करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
जारी एसआईआर के तहत 6 जनवरी को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद उन मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिनकी मैपिंग पिछले एसआईआर-2003 की मतदाता सूची से मतगणना प्रपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार नहीं हो सकी है। रिणवा ने कहा कि राज्य भर के सभी ईआरओ और ईआरओ राज्य भर के सुनवाई केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किए गए नोटिस की सुनवाई कर रहे हैं।
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