एक महिला को हमले से बचाने की कोशिश में एक होम गार्ड को चाकू मारने की घटना के लगभग छह साल बाद, मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने गुरुवार को आरोपी को मौत की सजा सुनाई, यह देखते हुए कि एक कानून प्रवर्तन कर्मी की हत्या न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव पर हमला करती है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-III) रवि कुमार दिवाकर ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि पुलिस बल समाज की रीढ़ है और एक कानून लागू करने वाले की हत्या कानून और व्यवस्था में जनता के विश्वास को कम करती है।
जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, “पुलिस बल समाज की रीढ़ है। जब कानून के संरक्षक का पतन होता है, तो यह केवल एक जीवन की हानि नहीं होती है; यह कानून और व्यवस्था में समाज के विश्वास को भी हिला देती है। ऐसे समय में, यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वह अपने फैसले के माध्यम से उस विश्वास को बहाल करे।”
मामला 4 जून, 2020 का है, जब मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मोड़ इलाके में एक महिला को हमले से बचाने की कोशिश में होम गार्ड रतिराम चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। लगभग चार महीने तक अस्पताल में संघर्ष करने के बाद, 4 अक्टूबर, 2020 को उन्होंने दम तोड़ दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) कुलदीप कुमार के नेतृत्व में, रतिराम और कांस्टेबल इस्लाम अली, दोनों कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन से जुड़े थे, नियमित गश्त पर थे, जब उन्होंने डीलर वली गली नंबर 3 से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी। वे एक घर में घुस गए जहां उन्होंने दीपक को कथित तौर पर अपनी मां राजबाला के साथ मारपीट करते हुए पाया।
जब दोनों पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया, तो दीपक ने कथित तौर पर उन पर चाकू से हमला किया, रतिराम के पेट में इतनी जोर से चाकू मारा कि उसकी आंतें घाव से बाहर निकल आईं। हमले के तुरंत बाद वह मौके से भाग गया। पुलिस ने अगले दिन दीपक को गिरफ्तार कर लिया और अपराध में इस्तेमाल खून से सना चाकू बरामद कर लिया।
रतिराम को मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका लंबे समय तक इलाज चला लेकिन चार महीने बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।
मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की और चिकित्सा, फोरेंसिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया। सबूतों को विश्वसनीय पाते हुए अदालत ने दीपक को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।
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