मॉब लिंचिंग मामले में आजीवन कारावास का आदेश देने वाले एमपी जज को मिली जान से मारने की धमकी; एफआईआर दर्ज

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मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में पुलिस ने जिला और सत्र अदालतों के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) तबस्सुम खान के खिलाफ कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने के आरोप में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने हाल ही में कथित पशु तस्करी से जुड़े मॉब लिंचिंग मामले में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मवेशी तस्करी से जुड़े मॉब लिंचिंग मामले में फैसला सुनाने वाले जज को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है (प्रतिनिधि/अनस्प्लैश)
मवेशी तस्करी से जुड़े मॉब लिंचिंग मामले में फैसला सुनाने वाले जज को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है (प्रतिनिधि/अनस्प्लैश)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर सेल से एक नोटिस के बाद, सिवनी मालवा पुलिस ने स्वत: कार्रवाई की और शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शब्द या इशारे करना) और 196 (समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया, थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर ने कहा।

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उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया था।

बारस्कर ने कहा, “कथित वीडियो में से एक में, एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 14 दोषियों को 10 दिनों के भीतर रिहा नहीं किए जाने पर हिंसा की धमकी दी थी। दूसरे में, एक महिला ने कथित तौर पर न्यायाधीश के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी की और चेतावनी दी कि उसे फैसले के लिए परिणाम भुगतने होंगे।” उन्होंने कहा कि मामले में दो आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

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12 जून को एडीजे खान द्वारा कथित मवेशी तस्करी से जुड़े मॉब लिंचिंग मामले में 14 लोगों को दोषी ठहराए जाने के बाद ये धमकियां सामने आईं। अदालत ने उन्हें हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और गलत तरीके से रोकने का दोषी पाया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामला 3 अगस्त, 2022 का है, जब महाराष्ट्र के अमरावती में एक मेले में 30 मवेशियों को ले जा रहे एक ट्रक को सिवनी मालवा के बरखड़ गांव के पास रोका गया था। भीड़ ने कथित तौर पर तीन लोगों पर लाठियों और लोहे की छड़ों से हमला किया, जिसमें नजीर अहमद नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि हमला ग्रामीणों और स्वयंभू गौरक्षकों ने किया था। घटना का एक कथित वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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इस मामले पर बोलते हुए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, “आमतौर पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है, फिर भी मोदी के भारत में नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूमते हैं। साइबर सेल दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि केवल नोटिस भेज रहा है।”

भाजपा प्रवक्ता हितेश बाजपेयी ने कहा, “पुलिस ने पहले ही स्वत: संज्ञान लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

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