नई दिल्ली: सिंगापुर में असम के प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग की अप्राकृतिक मौत से संबंधित मामले में साजिश के आरोप में गिरफ्तारी के आठ महीने बाद, आरोपी श्यामकनु महंत की जमानत की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, जिसने राज्य सरकार से जवाब मांगा, धनंजय महापात्रा की रिपोर्ट।महंत ने अपनी याचिका में इस बात का विस्तृत विवरण दिया कि कैसे गर्ग ने शराब न पीने के सख्त निर्देश के बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण नौका यात्रा से पहले भी सिंगापुर में लगातार शराब पी। महंत की जमानत की वकालत कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि आरोपी गर्ग के डूबने की जगह पर भी नहीं था और फिर भी उसे आरोपी बनाया गया है। पीठ ने असम सरकार से 27 जुलाई तक जवाब मांगा।महंत की याचिका में कहा गया है कि गर्ग को उनकी चिकित्सीय स्थिति के बारे में पता होने के बावजूद शराब पीने की सुविधा देने के आरोप का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उन्होंने 17 सितंबर को सिंगापुर के होटल को उन्हें शराब न परोसने के सख्त निर्देश ईमेल कर दिए थे।
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