बलिया, यहां की एक स्थानीय अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार एक व्यक्ति से बरामद आग्नेयास्त्रों को अपने कब्जे में लेने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार पांडे की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 6 मई की हत्या के सिलसिले में जब्त किए गए हथियारों को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने के लिए हिरासत में लेने की मांग की गई थी।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पीएन स्वामी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अदालत ने एजेंसी की याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन सूत्रों ने बताया कि बाद में, सीबीआई अधिकारियों ने भविष्य की कार्रवाई के संबंध में स्थानीय अभियोजन अधिकारियों के साथ चर्चा की और एजेंसी अब आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।
पुलिस ने कहा कि हथियार फेफना थाना क्षेत्र के थम्हनपुरा गांव निवासी 35 वर्षीय नवीन कुमार सिंह के पास से बरामद किए गए।
हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा साझा किए गए इनपुट के बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने नवीन सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
एसटीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह की शिकायत पर फेफना थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.
शिकायत के अनुसार, एसटीएफ को सीबीआई से सूचना मिली कि नवीन सिंह के पास कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में हत्या की जांच से जुड़े अवैध आग्नेयास्त्र हैं।
पुलिस ने कहा कि वाराणसी से एसटीएफ की एक टीम 19 मई को बलिया आई और विशुनीपुर के पास नवीन सिंह को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान, नवीन सिंह ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मन्नू, राज कुमार सिंह और गोलू सिंह 7 मई को स्विफ्ट डिजायर कार में उनसे मिले थे, और मन्नू ने उन्हें आग्नेयास्त्रों से भरा एक बैग दिया था।
एसटीएफ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महिंद्रा शोरूम के पास से बैग बरामद किया।
पुलिस ने कहा कि जब्त किए गए सामान में तीन पिस्तौल, उनमें से एक विदेश निर्मित, दो रिवॉल्वर, .32 बोर के 45 जिंदा कारतूस, तीन खाली खोल और एक मोबाइल फोन शामिल हैं।
यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।
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