‘संस्थागत विफलता’: उच्च न्यायालय ने 2009 के मैनपुरी हिरासत में मौत मामले में सीबीआई से वीडियोग्राफिक साक्ष्य बरामद करने को कहा

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया है कि वह 2009 में मैनपुरी में एक दिव्यांग व्यक्ति की कथित हिरासत में हुई मौत से संबंधित गायब वीडियोग्राफिक साक्ष्य को बरामद करे, और मामले को “संस्थागत विफलता” का प्रतिबिंब बताया है।

पीठ ने कहा कि मामला 2010 से लंबित होने के बावजूद, महत्वपूर्ण सबूत अभी भी अदालत के सामने पेश नहीं किए गए हैं। (प्रतिनिधित्व के लिए)
पीठ ने कहा कि मामला 2010 से लंबित होने के बावजूद, महत्वपूर्ण सबूत अभी भी अदालत के सामने पेश नहीं किए गए हैं। (प्रतिनिधित्व के लिए)

अदालत ने कहा, “यह मामला संस्थागत विफलताओं का खुलासा करता है। यह वर्ष 2010 में दायर एक जनहित याचिका है और अभी भी लंबित है। सोलह साल बीत जाने के बाद भी, घटना स्थल और पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी और तस्वीरें इस अदालत को आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।”

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने 18 मई को नाहर सिंह की मौत के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिनकी कथित तौर पर 2009 में मैनपुरी जिले के दन्नाहार पुलिस स्टेशन के लॉकअप के अंदर मौत हो गई थी।

40% शारीरिक विकलांगता वाले नाहर सिंह का शव 9 मई 2009 को पुलिस लॉकअप के मूत्रालय अनुभाग में लटका हुआ पाया गया था। पुलिस ने दावा किया कि उसकी बेल्ट का उपयोग करके आत्महत्या करके मृत्यु हो गई थी।

हालाँकि, अदालत ने आधिकारिक संस्करण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस लॉकअप लगातार निगरानी में रहता है और इसे एक अलग जगह के रूप में नहीं माना जा सकता है।

पीठ ने कहा कि मामला 2010 से लंबित होने के बावजूद, महत्वपूर्ण सबूत अभी भी अदालत के सामने पेश नहीं किए गए हैं।

यह जनहित याचिका महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स (AALI) द्वारा दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अंकुर शर्मा ने राज्य में हिरासत में मौत के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर प्रकाश डाला।

अदालत ने सीबीआई को 60 दिनों के भीतर गायब रिकॉर्डिंग को सुरक्षित करने और 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

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