आरजी कर मामले के सभी दस्तावेज पेश करें: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई से कहा

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आरजी कर मामले के सभी दस्तावेज पेश करें: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई से कहा

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई को आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले की जांच से संबंधित सभी दस्तावेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो और तस्वीरें पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि अदालत गुरुवार को जांच करेगी कि मामले में आगे की जांच की कोई गुंजाइश है या नहीं। जस्टिस शम्पा सरकार और तीर्थंकर घोष की एक विशेष पीठ ने पीड़ित के माता-पिता को अपराध स्थल पर जाने की तत्काल अनुमति देने से इनकार करते हुए उनके वकील से कहा कि वे पहले इस तरह के अनुरोध के लिए कानूनी आधार पर एचसी को संतुष्ट करें। तीन एचसी पीठों द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने विशेष पीठ को मामला सौंपा था। न्यायमूर्ति सरकार ने सभी पक्षों को मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी करने के प्रति आगाह किया। वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत नारायण चटर्जी ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का सेमिनार हॉल ही अपराध का एकमात्र स्थान नहीं था, सातवीं मंजिल के ओटी और तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के कक्ष सहित अन्य क्षेत्र पहले दिन से खुले थे, और उन क्षेत्रों की जांच करने और सील करने के लिए सीबीआई से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

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