मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में केंद्र द्वारा पेश किए गए संशोधनों को लागू करेगी। यह कदम यातायात चालान के निपटान, सुव्यवस्थित प्रवर्तन और अनुपालन में सुधार के लिए एक संरचित तंत्र के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

हालांकि इस प्रणाली को लागू करने की समयसीमा अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द ही बदलाव लागू करने की योजना बना रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल, समयबद्ध और जवाबदेह बनाया गया है। उन्होंने कहा, “इससे यातायात नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।”
अधिकारियों ने कहा कि संशोधित प्रणाली के तहत, उल्लंघनकर्ता अब चालान का विरोध करने के लिए सीधे अदालतों का रुख नहीं कर पाएंगे। मोटर वाहन नियमों के अनुसार, उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना भरने या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय होगा। अधिकारियों ने कहा कि यदि इस अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो चालान स्वीकार कर लिया जाएगा और भुगतान अगले 30 दिनों में करना होगा।
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एक वर्ष में पांच या अधिक यातायात उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को “गंभीर अपराधी” के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सीएम ने बताया कि ऐसे मामलों में संशोधित नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या अयोग्य ठहराया जा सकता है।
कैमरों और डिजिटल निगरानी प्रणालियों के माध्यम से पकड़े गए उल्लंघनों पर स्वचालित रूप से चालान उत्पन्न होंगे। अधिकारियों ने कहा कि यदि विभाग के पास उल्लंघनकर्ता का मोबाइल नंबर है, तो ई-चालान तीन दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा, जबकि भौतिक नोटिस 15 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा। सभी चालान क्रमिक रूप से एक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
सीएम ने वाहन चालकों को असुविधा से बचने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन आरसी पर अपने मोबाइल नंबर और पते अपडेट करने की भी सलाह दी।
नई प्रणाली के तहत, पुलिस या अधिकृत अधिकारी भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीकों से चालान जारी कर सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यदि शिकायत निवारण अधिकारी किसी चालान को खारिज कर देता है, तो व्यक्ति या तो 30 दिनों के भीतर जुर्माना भर सकता है या जुर्माने का 50 प्रतिशत जमा करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई न करने पर चालान स्वीकृत माना जाएगा और उसके 15 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि शिकायत निवारण अधिकारी को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर निर्णय अपलोड करना होगा।
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सीएम गुप्ता ने कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद, दैनिक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी किए जाएंगे। लगातार भुगतान न करने पर सभी वाहन-संबंधित सेवाओं पर प्रतिबंध लग जाएगा, जिसमें करों का भुगतान और ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण-संबंधित अनुरोधों का प्रसंस्करण शामिल है।
वाहन को पोर्टल पर “लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए” के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जिससे बकाया भुगतान होने तक किसी भी अन्य लेनदेन को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां आवश्यक हो और अदालत के आदेशों के अधीन, पुलिस या अधिकृत अधिकारी उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त भी कर सकते हैं।
सभी चालान वाहन मालिक के नाम पर जारी किए जाएंगे, जिन्हें एसएमएस, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यम से सूचित किया जाएगा।
सीएम गुप्ता ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य उल्लंघनों पर अंकुश लगाना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शिता लाना है।
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