नई दिल्ली: इस बात पर जोर देते हुए कि किसी आरोपी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता के कारण उसकी त्वरित सुनवाई का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह उसके मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और मुकदमे में देरी के मामले में वह जमानत का हकदार होगा।न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात पर ‘आश्चर्य’ व्यक्त किया कि एक विचाराधीन कैदी हत्या के एक मामले में पिछले नौ वर्षों से उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। अदालत ने पहली ही सुनवाई में राज्य सरकार की राय मांगे बिना उन्हें जमानत दे दी, जो किसी मामले का फैसला करने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है।पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर भी आपत्ति जताई। एचसी ने जमानत से इनकार करने के आधार के रूप में एससी फैसले का हवाला दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि एचसी शीर्ष अदालत के आदेश के वास्तविक अर्थ को समझने में विफल रहा है और इस पर निराशा व्यक्त की।“ऐसा प्रतीत होता है कि HC इस अदालत के फैसले के सही अर्थ और अनुपात को समझने में सक्षम नहीं है… HC को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि याचिकाकर्ता पिछले नौ वर्षों से एक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित त्वरित सुनवाई के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, जमानत के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए HC को और क्या चाहिए था,” SC पीठ ने कहा।
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