लखनऊ उत्तर प्रदेश में भूजल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को सौंपी गई केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की रिपोर्ट में आवास, वाणिज्यिक परिसरों, उद्योगों और संस्थानों द्वारा अवैध निकासी की ओर इशारा किया गया है।

ट्रिब्यूनल ने सीजीडब्ल्यूए और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की समीक्षा की, जिसमें कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भूजल के व्यापक दोहन, नियामक दिशानिर्देशों के अपर्याप्त प्रवर्तन और अवैध निष्कर्षण के लिए पर्यावरणीय मुआवजा तंत्र के कमजोर कार्यान्वयन का पता चला।
इसने इंडो-गंगेटिक बेसिन और उत्तर-पश्चिमी भारत सहित देश भर के कई क्षेत्रों में भूजल स्तर के गंभीर स्तर तक नीचे जाने की खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया।
ट्रिब्यूनल ने 23 अप्रैल को देश भर में भूजल के गंभीर स्तर पर पहुंचने से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान रिपोर्ट की समीक्षा की। एनजीटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और अफ़रोज़ अहमद शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रही है।
इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनजीटी के आदेश (23 अप्रैल, 2026) में बताया गया कि राज्य में भूजल के अवैध दोहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 111 बोरवेलों को सील कर दिया गया है। ₹5.57 करोड़ का जुर्माना लगाया और ₹0.89 करोड़ की वसूली हुई। रिपोर्ट यह भी बताती है कि राज्य सरकार द्वारा कोई पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) वसूल नहीं किया गया है।
देश भर में भूजल के गंभीर स्तर पर पहुंचने से संबंधित रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए एनजीटी ने राज्य-विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
पैनल में राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), आईआईटी रूड़की और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।
ट्रिब्यूनल ने समिति को राज्य-वार डेटा की जांच करने, मौजूदा भूजल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान करने और अवैध निष्कर्षण को रोकने और विशेष रूप से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए सामान्य और राज्य-विशिष्ट उपायों का सुझाव देने का निर्देश दिया है।
समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है और मामले को 25 अगस्त, 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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