विकास नगर अग्निकांड पर ‘भड़काऊ, ‘भ्रामक’ सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

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अधिकारियों ने रविवार को कहा कि पुलिस ने विनाशकारी विकास नगर झुग्गी आग के बारे में सोशल मीडिया पर झूठी और भड़काऊ जानकारी फैलाने के आरोप में 29 वर्षीय एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है।

15 अप्रैल को विनाशकारी आग ने विनायकपुरम (सेक्टर 12) में एक बड़े झुग्गी बस्ती को नष्ट कर दिया। (फ़ाइल)
15 अप्रैल को विनाशकारी आग ने विनायकपुरम (सेक्टर 12) में एक बड़े झुग्गी बस्ती को नष्ट कर दिया। (फ़ाइल)

विकास नगर (सेक्टर 11) निवासी सुधाकर त्रिपाठी के रूप में पहचाने गए आरोपी को स्थानीय पुलिस द्वारा चार दिनों की गहन डिजिटल निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मूल रूप से चित्रकूट जिले का रहने वाला त्रिपाठी एक निजी फर्म के लिए काम करता है।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई 17 अप्रैल को दर्ज की गई एक एफआईआर से हुई है, जब अधिकारियों ने 15 अप्रैल को विनायकपुरम (सेक्टर 12) में एक बड़े झुग्गी बस्ती में आग लगने के बाद सोशल मीडिया पर साझा किए गए कथित भ्रामक और उत्तेजक पोस्टों का संज्ञान लिया था।

विकास नगर के SHO आलोक सिंह ने कहा कि “न्यूज़ आर्टरी” नाम के एक अकाउंट से अपलोड किए गए एक वायरल वीडियो में झूठा दावा किया गया कि आग में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, साथ ही पुलिस की निष्क्रियता और जनता के गुस्से को भड़काने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा, “सामग्री भ्रामक, अतिरंजित थी और इसमें सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और दहशत पैदा करने की क्षमता थी।”

सत्यापन के दौरान, पुलिस ने दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और अशांति भड़काने वाला पाया। सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 67 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 294, 351 (2), 352 और 356 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सिंह ने कहा कि पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक किया जिसके कारण त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई। शांति भंग करने से रोकने के लिए उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि त्रिपाठी के बैंक खातों की जांच की जा रही है और पोस्ट के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने दोहराया कि विशेष रूप से संवेदनशील स्थितियों के दौरान अफवाहें या भ्रामक सामग्री फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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