दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा और आठ अन्य को तलब किया।

विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा (राउज एवेन्यू) की अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में मामले में दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया गया था। अदालत ने आरोपी को 16 मई को उसके सामने पेश होने को कहा।
मामले में आरोप गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.53 एकड़ जमीन से संबंधित हैं। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी पर 12 फरवरी 2008 को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से धोखाधड़ी से जमीन खरीदने का आरोप लगाया है।
यह भी पढ़ें: ईडी ने गुरुग्राम भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि भूमि अधिग्रहण में झूठी घोषणाएं की गईं और दावा किया गया कि उनके व्यक्तिगत प्रभाव से वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया गया था।
ईडी के अभियोजक, विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने यह तर्क दिया ₹ज़मीन के लिए भुगतान के रूप में दिखाए गए 7.5 करोड़ रुपये एक चेक के माध्यम से थे जो कभी भुनाया ही नहीं गया। ईडी ने दावा किया कि जमीन बाद में अधिक रकम पर डीएलएफ को बेच दी गई।
ईडी ने पिछले साल जुलाई में एक अनंतिम आदेश जारी किया था, जिसमें लगभग रु। मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले के तहत 37.64 करोड़ रुपये।
(टैग्सटूट्रांसलेट) रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग(टी) दिल्ली कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा(टी) को समन किया
Discover more from Star News 24 Live
Subscribe to get the latest posts sent to your email.