जम्मू की एक पोक्सो अदालत ने मंगलवार को अपने सहकर्मी की नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपी सेना के एक जवान की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि पीड़िता ने अपनी गवाही में यौन उत्पीड़न के बारे में जो स्पष्ट विवरण दिया है, उसे देखते हुए राहत याचिका का इस स्तर पर कोई औचित्य नहीं है।उत्पीड़न के अनुसार, जब लड़की की मां अस्पताल में भर्ती थी और उसके पिता घर से बाहर थे, तो आरोपी जसविंदर सिंह स्वास्थ्य कार्ड लेने के बहाने उनके घर आया और उनकी बेटी को अपने घर ले गया जहां उसने 14 सितंबर, 2024 को उसके साथ बलात्कार किया।नाबालिग के माता-पिता ने तीन दिन बाद जसविंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
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