अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पुलिस ने कथित यौन शोषण और एक जूनियर सहकर्मी के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ 250 पेज का आरोप पत्र दायर किया है।

आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक पर भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक, शुक्रवार को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. आरोपी के माता-पिता, सलीमुद्दीन और खदीजा के साथ-साथ सह-आरोपी और निकाह के गवाह शारिक खान पर भी धर्म परिवर्तन में सहायता करने और उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।
मामला पिछले साल दिसंबर में चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था जब एक जूनियर डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपनी वैवाहिक स्थिति छुपाई, शादी के बहाने उसका यौन शोषण किया, उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया और उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला।
जांच के दौरान एक अन्य महिला डॉक्टर का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया. उसने यह भी आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया।
पुलिस ने कहा कि कथित तौर पर निकाह कराने वाले पीलीभीत के एक मौलवी की भूमिका की अभी भी जांच चल रही है और सबूत मिलने पर पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है।
रमीज़ मलिक को 9 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसके माता-पिता को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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