इंदौर, मध्य प्रदेश में कर सलाहकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने मांग की है कि केंद्र इस हिंदी भाषी राज्य में जीएसटी से संबंधित मामलों में एक न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दे।

उन्होंने कहा कि यह “अव्यवहारिक बाध्यता” अपीलकर्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रही है।
मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एके लखोटिया ने शुक्रवार को कहा कि उनके संगठन और राज्य के वाणिज्यिक कर प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन भेजकर राहत की मांग की है.
उन्होंने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नियम 23 में प्रावधान है कि यदि न्यायाधिकरण के समक्ष अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में अपील दायर की जाती है, तो सभी दस्तावेजों की अंग्रेजी में अनुवादित प्रतियां जमा करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार, मध्य प्रदेश को ‘श्रेणी ए’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां हिंदी का उपयोग मुख्य रूप से आवश्यक है।
लखोटिया ने कहा, “राज्य जीएसटी विभाग के अधिकांश आदेश और दस्तावेज हिंदी में जारी किए जाते हैं। इसलिए, अपील स्तर पर हर दस्तावेज का अंग्रेजी में अनिवार्य अनुवाद का प्रावधान अव्यावहारिक है, जिससे अपीलकर्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा।”
उन्होंने कहा कि कर सलाहकार संगठनों के ज्ञापन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तक ही सीमित है।
उन्होंने कहा, यह दायित्व सीधे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण पर लागू नहीं है, जो एक वैधानिक प्राधिकरण है।
लखोटिया ने कहा कि उन्होंने केंद्र से हिंदी भाषी राज्यों में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण पीठों को अपील, मूल्यांकन आदेश, प्रथम अपील आदेश और अन्य संबंधित दस्तावेजों को हिंदी में स्वीकार करने की अनुमति देने का आग्रह किया है, जिससे करदाताओं के लिए न्याय तक सरल और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा, “अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है, तो यह पहल भाषा-आधारित बाधाओं को दूर करके न्याय प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।”
यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।
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