पुलिस द्वारा एक कथित गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद प्रयागराज में सभी 11 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) केंद्रों को गहन जांच का सामना करना पड़ेगा, जो मौद्रिक लाभ के लिए अविवाहित नाबालिग लड़कियों को अवैध ओवा निष्कर्षण प्रक्रियाओं में फंसाता था।

अंडा या अंडाणु निकालना आईवीएफ केंद्रों पर की जाने वाली एक चिकित्सा प्रक्रिया है जहां प्रजनन उपचार के लिए महिला के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं। इन अंडों का उपयोग या तो दाता के स्वयं के आईवीएफ उपचार के लिए किया जाता है या प्रजनन संबंधी समस्याओं का सामना कर रही अन्य महिलाओं को दान कर दिया जाता है।
डीसीपी (शहर) मनीष शांडिल्य ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित वरिष्ठ जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को एक औपचारिक पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्हें सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने पंजीकृत आईवीएफ केंद्रों की पूरी सूची मांगी है और उनके कामकाज की जांच करने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया है, जिसमें इन केंद्रों से जुड़े एजेंटों की पृष्ठभूमि की जांच करना, कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण करना और पिछले पांच वर्षों में अंडे दान करने वाली महिलाओं के विवरण की जांच करना शामिल है।
सीएमओ डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी 11 पंजीकृत आईवीएफ सेंटरों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डिप्टी सीएमओ और विभागीय कर्मचारियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत केंद्रों की आड़ में चल रही किसी भी अवैध आईवीएफ इकाइयों या उप-केंद्रों की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।
यह कार्रवाई फाफामऊ की एक 15 वर्षीय लड़की से जुड़े मामले के बाद हुई है, जिसे कथित तौर पर पैसे का लालच देकर अवैध ओवा निष्कर्षण का शिकार बनाया गया था। जांच से पता चला कि एक पंजीकृत महिला एजेंट सहित गिरोह के सदस्यों ने कथित तौर पर एक नकली आधार कार्ड बनाया और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले नाबालिग को विवाहित घोषित करने वाला एक जाली हलफनामा तैयार किया।
लड़की की मां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुरुआत में चार महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लिया। सभी पांचों को 7 फरवरी को जेल भेज दिया गया। बाद में, एजेंट से जुड़े दो और आरोपियों, एक मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 फरवरी को जेल भेज दिया गया। तब से नाबालिग को देखभाल और सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है।
कथित ऑपरेशन ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 का उल्लंघन किया, जो नाबालिगों द्वारा अंडा दान पर प्रतिबंध लगाता है और दाताओं के लिए सख्त पात्रता मानदंड की आवश्यकता होती है।
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