इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखनऊ में कुछ लड़कियों के स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय के दौरान यातायात की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर गौर करने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है।

चारबाग में स्टेशन रोड पर एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज से जुड़े एक कथित उदाहरण पर ध्यान देते हुए, अदालत ने राज्य के वकील से मामले को देखने और 17 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा।
अदालत ने प्रमुख शहर के स्कूलों के आसपास यातायात की भीड़ को कम करने के संबंध में सुझावों पर भी विचार किया और स्कूलों के प्रतिनिधियों को मामले में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त न्याय मित्र के माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने हाल ही में गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों के अलावा, अदालत प्रमुख स्कूलों के आसपास यातायात समस्याओं की निगरानी कर रही है, जो स्कूल छोड़ने और लेने के समय के दौरान सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े होने के कारण होती है।
पहले के आदेश के अनुपालन में, सीएमएस-स्टेशन रोड, सीएमएस-गोमती नगर एक्सटेंशन, सीएमएस-गोमती नगर-I, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज और लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रतिनिधि पीठ के समक्ष उपस्थित हुए और अपने परिसरों के पास यातायात की भीड़ को संबोधित करने के उपायों पर प्रस्तुतियाँ दीं। कुछ मामलों में, स्कूलों ने राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम से भी सहायता मांगी।
पीठ ने कहा कि उसने पहले सुझाव दिया था कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माता-पिता के वाहन उनके ही परिसरों में पार्क किए जाएं, लेकिन यह पाया कि निर्देश का अक्षरश: पालन नहीं किया गया।
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