पुलिस ने कथित तौर पर एक व्यक्ति को धोखा देने और वैध लाइसेंस के बिना आव्रजन संबंधी सेवाएं चलाने के आरोप में एक आव्रजन सलाहकार को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान सेक्टर 68, मोहाली में रहने वाले बलकरण सिंह और सुरिंदर सिंह उर्फ संदीप सिंह के रूप में हुई है।
यह कार्रवाई होशियारपुर जिले के माहिलपुर गांव निवासी धरमिंदर कुमार की शिकायत के बाद की गई। कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी फेज-11 में ड्रीम मेकर कंसल्टेंट फर्म चलाता है और उसने उसके साथ धोखाधड़ी की है ₹5,000.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (2) और 318 (4) और आव्रजन अधिनियम की धारा 24 के तहत चरण -11 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
फेज 11 स्टेशन हाउस ऑफिसर अमन बैदवान ने कहा कि ड्रीम मेकर कंसल्टेंट, फेज-11 के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि कार्यालय के मालिक बलकरण सिंह को सुरिंदर सिंह उर्फ संदीप सिंह के साथ बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया था और संबंधित दस्तावेजों के साथ पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया था।
बलकरण सिंह पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए लेकिन अपने आव्रजन परामर्श कार्य के समर्थन में कोई दस्तावेज या सबूत पेश करने में विफल रहे। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की है ₹5,000 और बिना वैध लाइसेंस के आव्रजन सेवाएं संचालित कर रहा था।
पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 फरवरी को बलकरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
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