पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (एचसी) ने मंगलवार को सोहना के आसपास जहां पेड़ काटे गए थे, वहां से 20 किलोमीटर दूर मुल्लांपुर और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में क्षतिपूर्ति पेड़ लगाने के पंजाब सरकार के कदम पर सवाल उठाया।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की एचसी पीठ ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां क्षतिपूर्ति पेड़ लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी – एक में गुरुद्वारा सिंह शहीदान, सेक्टर 78/79 और सीपी-67 मॉल के पास तीन राउंडअबाउट बनाने के लिए 251 पेड़ काटने के मोहाली प्रशासन के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, और दूसरी एक शॉपिंग मॉल के लिए पेड़ काटने का विरोध किया गया था। इन्हीं कार्यवाहियों के तहत 24 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने पूरे पंजाब में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए कुछ श्रेणियों के कार्यों के लिए संशोधित किया गया था।
पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या जंक्शनों पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से बचने के लिए अंडरपास के निर्माण जैसे विकल्पों पर विचार किया गया था, जहां ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) द्वारा सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव किया गया है।
इससे पहले, राज्य के वकील ने कहा था कि दोनों परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनीकरण के हिस्से के रूप में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में लगभग 2,600 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मुल्लांपुर वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है।
विश्वविद्यालय के मामले में, अदालत ने प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या विश्वविद्यालय के पास वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त भूमि है।
जबकि राज्य के अधिकारियों ने प्रस्तुत किया था कि विश्वविद्यालय के पास लगभग 400 एकड़ जमीन थी, याचिकाकर्ताओं ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि निजी विश्वविद्यालय की भूमि का उपयोग अधिकारियों द्वारा वनीकरण के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि नीति के अनुसार केवल सार्वजनिक भूमि का उपयोग किया जाना है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है।
मुल्लांपुर वन क्षेत्र में वनीकरण के संबंध में, सरकारी वकील ने अदालत को बताया था कि इस क्षेत्र को वन क्षेत्र में रखा गया है क्योंकि गमाडा इसके लिए सार्वजनिक भूमि देने में विफल रहा है। वन विभाग को ग्रीन पंजाब मिशन के तहत जहां भी जगह मिलेगी, वहां पौधे लगाने हैं।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि मौजूदा वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में पेड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि नीति का उद्देश्य गैर-वन और शहरी सार्वजनिक क्षेत्रों में वृक्ष आवरण को बढ़ाना है, न कि केवल पहले से संरक्षित वनों को सघन करना है।
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि प्रतिपूरक वनीकरण अधिमानतः सार्वजनिक भूमि पर किया जाना चाहिए, जहां राज्य प्रभावी नियंत्रण कर सके। साथ ही यह उन इलाकों में होना चाहिए जहां से पेड़ हटाए जा रहे हैं. वाणिज्यिक स्थलों और चौराहों के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता की जांच करने के लिए, अदालत ने एक वकील समूह को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था, जिन्होंने दोनों साइटों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अदालत ने कहा कि वह इन रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद उचित आदेश पारित करेगी।
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