विकास नगर झुग्गी आग: एचसी ने जांच के आदेश दिए, 13 मई तक जवाब मांगा

The Vikas Nagar slum fire erupted on April 15 FI 1776886182350
Spread the love

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 15 अप्रैल को लखनऊ के विकास नगर झुग्गी बस्ती में आग लगने की घटना के संबंध में पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण का विवरण देते हुए जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

विकास नगर झुग्गी बस्ती में 15 अप्रैल को आग लगी थी। (फाइल फोटो)
विकास नगर झुग्गी बस्ती में 15 अप्रैल को आग लगी थी। (फाइल फोटो)

अदालत ने राज्य के राहत आयुक्त को मामले की जांच करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 13 मई तक अपना जवाब देने का आदेश दिया है, जिसमें घटना, कारणों और प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का विवरण दिया गया है।

अदालत ने कहा कि लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त इस मामले में अपने अलग-अलग प्रति-शपथ पत्र (जवाब) दाखिल करेंगे।

अदालत ने सवाल किया कि अगर पीडब्ल्यूडी के पास जमीन है, तो लोग उस पर अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं और वर्षों तक ऐसा करते रहे। अदालत ने यह भी सवाल किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार के पास ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई तंत्र है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय वकील अनुराग त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में 17 अप्रैल को यह आदेश जारी किया, जिसे बुधवार को अपलोड किया गया। याचिका में अग्नि पीड़ितों के लिए चिकित्सा उपचार, राशन और अस्थायी आवास सहित उचित पुनर्वास की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि निवासियों ने अपना सब कुछ खो दिया है, इसलिए उन्हें तत्काल सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 मई तय की है.

(टैग्सटूट्रांसलेट)विकास नगर झुग्गी आग(टी)एचसी(टी)जांच(टी)लखनऊ उच्च न्यायालय(टी)इलाहाबाद उच्च न्यायालय(टी)लोक निर्माण विभाग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *