कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों को बेंगलुरु में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है और उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हालाँकि, अदालत का आदेश इस शर्त के साथ आया कि बाइक टैक्सियों को वाणिज्यिक वाहन माना जाएगा और उन्हें पीले रंग की नंबर प्लेट लगानी होगी।

यह कैब एग्रीगेटर के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर पिछले साल बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद, जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जून 2025 में कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
बाद में, नवंबर 2025 में, परिवहन सचिव एनवी प्रसाद की अध्यक्षता में कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि बाइक टैक्सियाँ बेंगलुरु के तनावपूर्ण गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के साथ “गैरकानूनी, असुरक्षित और असंगत” हैं।




