नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले उसके पहले के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका सोमवार को खारिज कर दी।अदालत ने कहा, “समीक्षा याचिका और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद, हमें 1 जनवरी, 2026 के फैसले की समीक्षा के लिए कोई वैध आधार नहीं मिला। तदनुसार, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।”
अपने जनवरी के फैसले में, शीर्ष अदालत ने पांच सह-अभियुक्तों को राहत देते हुए खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह देखा गया कि मुकदमे की औपचारिक शुरुआत से पहले भी लंबे समय तक कारावास को “तुरुप का पत्ता” या “जमानत का प्रवेश द्वार” नहीं माना जा सकता है।उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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