मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने धारावी कोलीवाड़ा में 200,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) से बाहर करने की मांग करने वाली याचिका को शनिवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है।

धारावी में मछली पकड़ने वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन धारावी कोली जमात ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक और एसएम मोदक की खंडपीठ ने कहा, “बहुत देर हो चुकी है।”
याचिका में कहा गया है कि, मत्स्य पालन और शहर सर्वेक्षण विभाग के अनुसार, 200,830 वर्ग मीटर भूमि धारावी कोलीवाड़ा का हिस्सा है – जो मुंबई के सात मूल मछली पकड़ने वाले गांवों में से एक है – और इसलिए इसे पुनर्विकास परियोजना से बाहर रखा जाना चाहिए।
ट्रस्ट ने वकील रवि गडगकर और उषा गडगकर के माध्यम से दावा किया कि धारावी कोलीवाड़ा की बाहरी सीमाओं का पता लगाने और उसे अंतिम रूप देने में महाराष्ट्र के राजस्व और शहरी विकास विभागों की ओर से लगभग 15 साल की अत्यधिक देरी हुई है।
इसमें दावा किया गया कि नवंबर 2018 में गठित राजस्व और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों की एक समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि धारावी कोलीवाड़ा 200,830 वर्गमीटर में फैला है, जिसमें पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले गौठान (शहरी गांव) और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। उसने तर्क दिया कि इन क्षेत्रों का उचित रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए और डीआरपी से बाहर रखा जाना चाहिए।
हालाँकि, याचिका में दावा किया गया कि केवल मछुआरों के घरों को योजना से बाहर रखा गया है। इसमें कहा गया है कि सामान्य और सांस्कृतिक स्थान- जैसे कि मछली और जाल सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला होली मैदान, एक मंदिर और उसके आसपास के मैदान, तीन चर्च, एक कब्रिस्तान, एक श्मशान और त्योहारों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य खुले स्थान- को परियोजना में शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन मुद्दों पर अधिकारियों को बार-बार याद दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
हालाँकि, अदालत ने कहा कि राज्य ने मार्च 2016 में पुनर्विकास परियोजना के लिए एक अधिसूचना जारी की थी और यह काम लंबे समय से चल रहा था। अदालत ने कहा कि कोलीवाड़ा भूमि पर हाउसिंग सोसाइटियों सहित कई हितधारकों को अधिकार पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें से कई ने पुनर्विकास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और अपनी संपत्ति परियोजना डेवलपर को सौंप दी है।
पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के कहने पर इतनी देरी से हस्तक्षेप करना इस अदालत के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग होगा।”
इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट द्वारा दावा की गई भूमि, समय के साथ, “पहले से ही अपना चरित्र खो चुकी है” और “अतिक्रमण और झुग्गियों के समूह का विषय था” इसलिए, ट्रस्ट भूमि के पूरे हिस्से पर दावा नहीं कर सकता, अदालत ने कहा।
जबकि अदालत ने ट्रस्ट को धारावी कोलीवाड़ा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी, न्यायाधीशों ने कहा कि इस तरह के सर्वेक्षण का शायद ही कोई परिणाम होगा, क्योंकि मार्च 2016 की अधिसूचना अंतिम रूप ले चुकी है।
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