संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने उन सभी आयातों पर 10 प्रतिशत टैरिफ शुल्क लगाया है जो छूट के दायरे में नहीं आते हैं।

हालाँकि, यह दर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पहले किए गए 15 प्रतिशत शुल्क के वादे से कम है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रम्प द्वारा आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके लगाए गए पहले के टैरिफ को “अवैध” माना गया, राष्ट्रपति ने शुक्रवार को सभी देशों से आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की थी। अगले दिन ट्रंप ने इसे बढ़ाकर 15 फीसदी करने का फैसला किया.
एक अमेरिकी सीमा शुल्क नोटिस, जिसे “20 फरवरी, 2026 के राष्ट्रपति उद्घोषणा के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने” के उद्देश्य से वर्णित किया गया है, ने कहा कि आयात “10% की अतिरिक्त यथामूल्य दर” के अधीन होगा, रॉयटर्स ने बताया।
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द फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि 15 फीसदी की बढ़ोतरी बाद में की जाएगी। हालाँकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नए टैरिफ का संग्रह आधी रात को शुरू हुआ, जबकि पहले के टैरिफ रद्द कर दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ट्रम्प के नए टैरिफ
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास रूढ़िवादी बहुमत है, ने छह से तीन में फैसला सुनाया कि ट्रम्प ने व्यक्तिगत देशों पर अचानक टैरिफ लगाने के लिए 1977 के कानून का उपयोग करके अपने अधिकार को पार कर लिया था। इससे देशों पर लगाए गए पहले के टैरिफ रुक गए, जो 10 से 50 प्रतिशत तक थे।
इसके बाद, ट्रम्प ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया, जो रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति को “बड़े और गंभीर” भुगतान संतुलन घाटे और “मौलिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं” को संबोधित करने के लिए किसी भी और सभी देशों पर 150 दिनों तक नए शुल्क लगाने की अनुमति देता है। इस अवधि को केवल अमेरिकी कांग्रेस के वोट द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है।
ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया था कि उन्होंने इस फैसले से उन्हें “कहीं अधिक शक्तियां और ताकत” दी है। उन्होंने कहा कि वह “लाइसेंस का उपयोग विदेशी देशों में बिल्कुल ‘भयानक’ चीजें करने के लिए कर सकते हैं।”
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