हरियाणा: पंचायत ने प्रवासी परिवारों को ‘बेदखली का आदेश’ जारी किया

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रोहतक के महम उपमंडल में तीन गांवों – किशनगढ़, इमली गढ़ और अशोक नगर – की एक पंचायत ने रविवार को एक फरमान जारी किया, जिसमें लगभग 10 प्रवासी परिवारों को 10 दिनों के भीतर अपनी झुग्गियां खाली करने को कहा गया, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

ये परिवार अशोक नगर और इमली गढ़ के बीच जमीन के एक टुकड़े पर रह रहे हैं और इलाके में मजदूरी करते हैं। (एचटी फोटो)
ये परिवार अशोक नगर और इमली गढ़ के बीच जमीन के एक टुकड़े पर रह रहे हैं और इलाके में मजदूरी करते हैं। (एचटी फोटो)

ये परिवार अशोक नगर और इमली गढ़ के बीच जमीन के एक टुकड़े पर रह रहे हैं और इलाके में मजदूरी करते हैं।

पंचायत की अध्यक्षता करने वाले अजीत अहलावत ने कहा कि उन्होंने श्रमिक समूह के प्रमुख को बुलाया था, जिसे उन्होंने “रोहिंग्या” बताया था और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा था कि परिवार 10 दिनों के भीतर जमीन खाली कर दें। उन्होंने कहा कि यदि परिवार अनुपालन करने में विफल रहे तो पंचायत किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

अहलावत ने कहा, “ग्रामीणों ने हमसे शिकायत की कि ये लोग शराब पीकर उपद्रव मचा रहे थे और अक्सर झगड़ों में शामिल थे। गांवों की कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अनुचित टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।”

बैठक के दौरान, जिसमें तीनों गांवों के सरपंचों ने भाग लिया, कथित तौर पर एक पंचायत सदस्य और एक निवासी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि परिवार गांव के माहौल को परेशान कर रहे थे और महिलाओं और बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे।

हालाँकि, एक स्थानीय जमींदार, जसवन्त, जिनकी ज़मीन पर कुछ परिवारों ने झोपड़ियाँ बनाई हैं, ने कहा कि ये परिवार असम से हैं और अवैध प्रवासी नहीं हैं। उन्होंने कहा, “इनमें से कुछ परिवारों ने मेरी जमीन पर झुग्गियां बना ली हैं और शांति से रह रहे हैं। उनके पास वैध आधार कार्ड और पारिवारिक पहचान दस्तावेज हैं। वे पिछले आठ वर्षों से जिले में रह रहे हैं, और उनके दस्तावेजों को पुलिस द्वारा कई बार सत्यापित किया गया है। कुछ लोग भय और नफरत पैदा करने के लिए ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं।”

संपर्क करने पर, रोहतक के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) सचिन गुप्ता ने कहा, “मुझे पहले जांच करने दीजिए। मैं मामले की पुष्टि करने के बाद जवाब दूंगा।”

परिवारों की स्थिति के बारे में टिप्पणी के लिए रोहतक के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुरिंदर सिंह भोरिया से संपर्क नहीं हो सका।

पिछले साल अप्रैल में, रोहतक के खरावर गांव में एक सरपंच के बेटे ने इसी तरह का फरमान जारी किया था, लेकिन बाद में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद माफी मांगी थी।

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