बद्रीनाथ धाम में दान के प्रबंधन में अनियमितताएं पाए जाने के बाद आंतरिक प्रारंभिक जांच में निलंबित किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को चमोली जिले में पुलिस ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के एक कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

प्रमोद नौटियाल चेयरमैन के कार्यालय में निजी सहायक के पद पर कार्यरत थे। आरोप सामने आने के बाद 3 जुलाई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उन्हें जोशीमठ में बीकेटीसी कार्यालय से भी संबद्ध किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और चल रही कार्यवाही में पूरा सहयोग करना होगा।
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एफआईआर बीएनएस धारा 306 (मास्टर के कब्जे में क्लर्क या नौकर द्वारा संपत्ति की चोरी) और 316 (5) (आपराधिक विश्वासघात) के तहत दर्ज की गई थी।
बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रंगर ने कहा कि पैनल ने नोटिस पर नौटियाल की प्रतिक्रिया को “संदिग्ध” पाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।
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