टीसीएस से जुड़े बीपीओ के यौन शोषण और धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी निदा खान को नासिक कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है।

खान को 42 दिनों की तलाश के बाद मई में नासिक में टीसीएस से जुड़े बीपीओ में धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद उसने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था
पुलिस के अनुसार, एक महिला सहकर्मी ने खान पर उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उसकी धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
जांच के दौरान, एसआईटी ने कथित तौर पर पाया कि खान ने शिकायतकर्ता के साथ किताबें और वीडियो सहित इस्लामी धार्मिक सामग्री साझा की थी। जांचकर्ता मलेशिया में खान के कथित संबंधों की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को वहां नौकरी दिलाने में मदद करने का आश्वासन दिया था।




