सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में असम के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी की 53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में असम के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी की 53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
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कथित भ्रष्टाचार पर एक बड़ी कार्रवाई में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने असम पुलिस के पूर्व उप महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रशांत कुमार दत्ता की 53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं।

कुर्क की गई संपत्तियों में गुवाहाटी के कई होटल और मुंबई की दो इमारतें शामिल हैं।

सीबीआई के अनुसार, संपत्ति कथित तौर पर सरकारी सेवा में दत्ता के कार्यकाल के दौरान 1992 और 2019 के बीच अर्जित की गई थी, और माना जाता है कि यह उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

कुर्क की गई संपत्तियों में पल्टन बाजार में होटल भार्गव और भार्गव इन, लाखरा में होटल भार्गव, गारचुक के बेटकुची में भार्गव ग्रैंड के साथ-साथ मुंबई में दो भव्य इमारतें शामिल हैं।

प्रशांत कुमार दत्ता राज्य के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में से एक, असम पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में भी मुख्य आरोपी थे।

आरोपों के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया.

कई महीनों तक गिरफ्तारी से बचने के बाद अक्टूबर 2020 में दत्ता को पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया था।

सीबीआई की नवीनतम कार्रवाई कथित तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ी संपत्तियों को बरामद करने और अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करने के आरोपियों पर मुकदमा चलाने के अपने चल रहे प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम है।



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