गायक यो यो हनी सिंह ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने दिल्ली में 2025 के एक संगीत कार्यक्रम के दौरान विवादास्पद गीत “वॉल्यूम 1” का प्रदर्शन नहीं किया था, क्योंकि अदालत ने कथित तौर पर अश्लील और महिला द्वेषपूर्ण गीतों के कारण ट्रैक को सभी प्लेटफार्मों से हटाने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव की पीठ ने हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गायक को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें इंटरनेट से गाने को हटाने की मांग की गई है।
हिंदू शक्ति दल ने अपनी याचिका में कहा कि इस गाने को यूट्यूब पर अलग-अलग हैंडल से कई यूजर्स ने अपलोड किया था, जहां इसे लाखों व्यूज मिले। याचिका में यह भी दावा किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में हनी सिंह और बादशाह ने इस ट्रैक पर प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, इसमें आरोप लगाया गया कि 1 मार्च को दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान गाने के छंद प्रस्तुत किए गए थे।
सिंह के वकील राजशेखर राव ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल ने पिछले साल मार्च में दिल्ली में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में इस ट्रैक का प्रदर्शन नहीं किया था।
राव ने कहा, “इस कलंक को जाना होगा। यह मेरा नहीं है। ऐसी घटना हुई और मैंने नहीं गाया। आज की दुनिया में, मैं खुद से एक सवाल पूछ रहा हूं: अगर ऐसा कुछ स्टेडियम में हुआ था, जहां 50 हजार से अधिक दर्शक हैं, तो इसका एक ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप होना चाहिए।”
प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति कौरव ने गायक को अपना बयान रिकॉर्ड पर रखते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया ताकि अदालत विवाद में मामले का फैसला कर सके।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादी 5 (हनी सिंह) को अपना हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है कि 1 मार्च, 2025 को कथित तौर पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विवाद का फैसला करने के लिए उन सभी पहलुओं को हलफनामे में रखा जाए।” अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 19 मई तय की।
यह विवादास्पद गीत गायकों द्वारा 2006-07 में माफिया मुंडीर नामक उनके सहयोग के तहत जारी किया गया था।
अप्रैल में दिल्ली HC ने गायक हनी सिंह और बादशाह के दो दशक पुराने गाने “वॉल्यूम 1” को तत्काल हटाने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि यह “बेहद अश्लील,” “अश्लील” और “महिलाओं के प्रति अपमानजनक” था, जिसे “महिलाओं के साथ उपहास और यौन संतुष्टि की वस्तु के रूप में व्यवहार को सामान्य बनाने” के लिए डिज़ाइन किया गया था।
अदालत ने कहा था कि ऐसी सामग्री के ऑनलाइन प्रसार की अनुमति देना, जिसमें नाबालिगों की पहुंच भी शामिल है, अभिव्यक्ति की कलात्मक स्वतंत्रता की आड़ में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसने दो गायकों और गाने पर अधिकार का दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश दिया।
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