नई दिल्ली: क्या किसी मृत सरकारी अधिकारी की पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी पत्नी पेंशन लाभ का दावा कर सकती है? इस मुद्दे की जांच करने के लिए सहमत होते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है जिसे ऐसी पेंशन से वंचित कर दिया गया था।न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने केंद्र से छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का रुख किया। उनकी ओर से पेश वकील आनंद वर्मा ने दलील दी कि एचसी ने उनके समक्ष चंबा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पेश करने के बावजूद याचिका खारिज कर दी थी, दस्तावेज़ की प्रामाणिकता पर कभी भी विवाद नहीं हुआ था।याचिका में कहा गया है, “आक्षेपित आदेश इस बात पर विचार करने में गलत है कि जब याचिकाकर्ता ने पारिवारिक पेंशन में अपना हिस्सा मांगा था, तो वह मृत पेंशनभोगी की एकमात्र जीवित पत्नी थी। यहां यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पहली पत्नी को भी मृत पेंशनभोगी के पेंशन लाभ नहीं दिए गए थे। विवादित आदेश इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि उसने पहली पत्नी के निधन के बाद ही मृतक की पेंशन में अपना उचित हिस्सा मांगा था। यहां यह प्रस्तुत किया गया है कि वह मृत पति की पेंशन के लिए पहली पत्नी के साथ कभी विवाद में नहीं थी।”एचसी ने उसके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चूंकि पहली शादी के अस्तित्व के दौरान दूसरी शादी की गई थी, इसलिए उसके द्वारा दावा की गई राहत की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसमें कहा गया था कि दूसरी पत्नी (विधवा) को पारिवारिक पेंशन केवल उन्हीं मामलों में दी जा सकती है, जहां मृत कर्मचारी के लागू व्यक्तिगत कानूनों के तहत एक से अधिक विवाह की अनुमति है, अन्यथा नहीं।एचसी के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने विभिन्न फैसलों में कहा है कि जहां एक पुरुष और महिला एक साथ पुरुष और पत्नी के रूप में रहते हैं, तो कानून यह मानेगा, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए, कि वे वैध विवाह के परिणामस्वरूप ऐसा कर रहे थे। इसमें कहा गया है, “जहां पार्टनर पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते थे, वहां वैध विवाह के पक्ष में एक धारणा उत्पन्न होगी।”अपने संक्षिप्त आदेश में, अदालत ने याचिका दायर करने में हुई देरी की माफ़ी मांगने वाले आवेदन के साथ-साथ याचिका पर भी नोटिस जारी करने को कहा।
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