दिल्ली सरकार ने आज कहा कि एनईईटी प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी – कॉकरोच जनता पार्टी, जो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी, को केंद्र के वादे के अनुरूप एक आश्वासन। हालांकि, यह सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप पहले से ही “आपराधिक पृष्ठभूमि” वाले लोगों पर लागू नहीं होगा, सरकार ने कहा।
आज शाम सरकार की ओर से एक नोटिस में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई की शाम तक विरोध प्रदर्शन के संबंध में 13 मामले दर्ज किए हैं।
अब सभी गिरफ्तारियों और हिरासतों की समीक्षा की जाएगी और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी. नोटिस में कहा गया है कि मामले को बंद माना जाएगा और रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, “हम छात्रों के साथ खड़े हैं और इसी भावना के साथ हमने यह आदेश जारी किया है।” उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान किया है। हालांकि, अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी असामाजिक तत्व ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को हिंसा फैलाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन बढ़ने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।
जंतर-मंतर से सीजेपी के ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई थी. इसके बाद, पुलिस ने उस दिन के सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारियां कीं और मामले दर्ज किए।
प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन सहित अत्यधिक बल के कथित उपयोग पर आक्रोश फैलने पर सरकार ने सीजेपी की मांगों को स्वीकार कर लिया। जहां धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से हटना मुख्य मांग थी, वहीं दूसरी प्रमुख मांग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वापस लेने की थी।
विरोध प्रदर्शन बंद करने के दो दिन बाद, सीजेपी ने कहा कि पुलिस मामलों को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है और चेतावनी दी है कि जब तक सरकार अपने आश्वासनों पर अमल नहीं करती, वे फिर से सड़कों पर उतरेंगे।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया कि वे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज़बरदस्ती कार्रवाई न करें और बिना पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को रिहा करें।
पेपर लीक विरोधी कानून में संशोधन करने वाला विधेयक, जिसमें 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने की कड़ी सजा का प्रावधान है, लोकसभा में भी पारित हो गया है।
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