आइशी घोष को बड़ी राहत: दिल्ली कोर्ट ने 2021 मामले में वामपंथी छात्र नेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाई

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में संपन्न जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ जारी किए गए गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) पर रोक लगा दी है। यह वारंट 2021 में बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में 11 अप्रैल को जारी किया गया था।

कोर्ट ने बुधवार को गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी. (AisheGhosh@X और HT)
कोर्ट ने बुधवार को गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी. (AisheGhosh@X और HT)

अदालत का आदेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के आरोप के एक दिन बाद आया है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय, एकेजी भवन में प्रवेश करके उसके छात्र विंग के नेता घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

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समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि अदालत ने बुधवार को गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी।

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी एक्स पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चेतावनी दी, “अगर @ऐशी_घोष को कुछ भी हुआ, तो सरकार को ऐसा विरोध देखने को मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ।”

सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी ने इस घटना को दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में प्रवेश करने और घोष को गिरफ्तार करने का “अवैध प्रयास” बताया।

बेबी ने आरोप लगाया कि घोष पिछले कई दिनों से निगरानी में थे, उन्होंने कहा, “पुलिस एक निजी वाहन में आई थी, जिसमें कुछ कर्मी वर्दी में भी नहीं थे। जब सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास और अन्य साथियों ने जबरदस्ती हस्तक्षेप किया और उन्हें चुनौती दी, तो वे अपने अवैध प्रयास को अंजाम दिए बिना चले गए।”

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह दौरा अदालत के पहले के आदेश से जुड़ा था।

जॉन ब्रिटास ने पुलिस आचरण पर सवाल उठाए

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि पुलिस टीम शाम करीब साढ़े चार बजे एकेजी भवन पहुंची और वहां मौजूद लोगों को सूचित किया कि घोष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

उन्होंने कहा, “जब मैंने उनसे वारंट दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि इसकी सूचना केवल टेलीफोन पर दी गई है। मामला 30 जुलाई को आ रहा है।”

ब्रिटास ने मामले का ही जिक्र करते हुए कहा, ”विरोध प्रदर्शन करके उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है.”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाल के दिनों में पुलिस ने घोष का पीछा किया था और पार्टी कार्यालय के अंदर एक ऐसे अधिकारी की उपस्थिति पर सवाल उठाया था जो वर्दी में नहीं था।

पार्टी इस कार्रवाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर नकेल कसने से जोड़ती है

इस घटना को “एक राजनीतिक दल के कार्यालय में खुलेआम घुसपैठ” और “छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगातार साजिश” बताते हुए सीपीआई (एम) ने कहा कि यह “लोकतांत्रिक अधिकारों पर मोदी सरकार के बढ़ते हमले को उजागर करता है”।

ब्रिटास ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई एक व्यापक पैटर्न को दर्शाती है, जैसा कि उनके अनुसार, 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय इस बात पर अड़े हैं कि इस आंदोलन के चेहरों को जेल में होना चाहिए। वे पुराने मामलों को खंगाल रहे हैं। हम इस तरह के मनमाने कदमों की इजाजत नहीं दे सकते।”

सीपीआई (एम) ने भी सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, “छात्रों की वैध चिंताओं को संबोधित करने के बजाय, राज्य असहमति को डराने, चुप कराने और अपराधीकरण करने के लिए पुलिस शक्ति का उपयोग कर रहा है।”

इसमें कहा गया, “माकपा इस गैरकानूनी कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है और न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है।”

(एएनआई, पीटीआई से इनपुट के साथ)


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